उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी के बीच एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 31 अगस्त तक लागू रहेंगी पाबंदियां

प्रतीकात्मक फोटो.

दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्फ्यू के दौरान COVID-19 टीकाकरण सामान्य रूप से चलता रहेगा. शादियों और दाह संस्कार में 50 व्यक्तियों तक के शामिल होने की अनुमति है.

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को राज्य में चल रहे कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया है. कोरोना कर्फ्यू अब 31 अगस्त तक चलेगा. कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है. नए आदेश के अनुसार, 24 अगस्त, सुबह 6 बजे से कोविड कर्फ्यू लागू होगा और 31 अगस्त, सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.

दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्फ्यू के दौरान COVID-19 टीकाकरण सामान्य रूप से चलता रहेगा. शादियों और दाह संस्कार में 50 व्यक्तियों तक के शामिल होने की अनुमति है.

क्या है गाइडलाइन

  1. सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक जिन स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है वह कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगे.
  2. राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थान को 18 वर्ष के ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए कोविड गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा.
  3. सभी कोचिंग संस्थान सिर्फ उन्हीं छात्रों को बुला सकेंगे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है. इसके साथ ही बैठने की क्षमता के 50 फीसदी छात्र ही आ सकेंगे.
  4. सभी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
  5. वह सभी लोग जिन्होंने 15 दिन पहले तक वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उन्हें रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डों पर वैक्सीनेशन सिर्टिफेट दिखाना होगा. ऐसे लोगों को राज्य में आने के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट भी दिखाने की जरूरत नहीं होगी.
  6. बाहरी राज्य से आने वाले सभी व्यक्ति जिनके पास वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है उन्हें कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा.
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Author: CG FIRST NEWS

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