किसी भी दूसरे शहर में जाने से पहले जान लें, वहां कोरोना की क्या गाइडलाइन है और क्या हैं ट्रेवलिंग के नियम?

किसी भी राज्य में जाने से पहले देख लें कि वहां कोरोना को लेकर क्या नियम है.

कोरोना वायरस के केस अभी भी कम हुए हैं, लेकिन कोरोना का संकट अभी बरकरार है. कई राज्यों में तो अभी कोरोना वायरस काबू में है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी संकट की स्थिति बरकरार है. ऐसे में हर राज्य ने कोरोना को लेकर अलग-अलग नियम बना रखे हैं और बाहर से आने वाले लोगों के लिए नियम तय कर रखे हैं. ऐसे में जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों को नियम की जानकारी आवश्यक है.

जैसे कई राज्यों की ओर से तय की गई गाइडलाइन में कोरोना की जांच को आवश्यक किया हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर वैक्सीन सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया है. ऐसे में जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर हर शहर में क्या गाइडलाइन है और अगर आप उस शहर में जा रहे हैं तो इन गाइडलाइन को पढ़ लें और उसके हिसाब से अपनी तैयार करके ही जाएं. जानते हैं कोरोना वायरस की क्या है गाइडलाइन…

इन राज्यों में पास है जरूरी

बता दें कि कई राज्यों मे पास अनिवार्य किया गया है, इसलिए दूसरे राज्य से कोई भी उस राज्य में जाता है तो उन्हें पास की आवश्यकता है. पास होने पर ही स्टेट में एंट्री दी जाएगी. इसमें केरल और तमिलनाडु में ई-पास, मिजोरम में एम-पास अनिवार्य किया गया है. यह आप प्रदेश की सरकारी वेबसाइट पर जाकर बनवा सकते हैं और आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो पास की आवश्यकता पड़ सकती है.

वहीं, इंडिगो एयरलाइंस ने भी अपनी वेबसाइट पर सभी राज्यों की जानकारी दी है. अगर आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो इस वेबसाइट पर हर राज्य और उसके शहर से जुड़े नियम जान सकते हैं. वैसे कई राज्यों में अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर कर दिया है और यात्रियों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवानी जरूरी है.

– अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ रेंडम टेस्टिंग भी जा रही है, लेकिन दिल्ली के लिए किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है.
– वहीं, बिहार में पटना और गया में थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी और रेंडम टेस्टिंग भी जा रही है. दरभंगा में कोई आवश्यकता नहीं है.
– गुजरात में भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है.
– उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता है और अन्य राज्यों के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है. लखनऊ में तो सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, केरल, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के यात्रियों को रिपोर्ट की आवश्यकता है. जबकि बरेली में आने वाले यात्रियों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है.
– मध्य प्रदेश में भोपाल में सिर्फ स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि ग्वालियर में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के पास नेगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है.
-राजस्थान में आने वाले यात्रियों को अपने साथ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रखना आवश्यक है या उन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा रखी हो.

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Author: CG FIRST NEWS

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