संवाददाता :- फिलिप चाको
दोस्तो के बार वाहन चेकिंग के वक्त हमे बिना नम्बर प्लेट की गाड़ियां मिलती है ,नम्बर प्लेट नही लगाने का कारण पूछने पर ,अक्सर वाहन चालक डीलर द्वारा वाहन डिलीवरी के वक्त नम्बर प्लेट नही दिया जाना बताते है ।।
डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन का है प्रावधान
इसका मतलब है कि ऑटोमोबाइल कंपनी और एजेंसी मालिको को अधिकार दिए गए है कि वे गाड़ी की डिलीवरी के वक्त नम्बर प्लेट के साथ ही वहान कि डिलीवरी कर सकते है ।इसके लिए कस्टमर को राजिस्टरिंग एंड लाइसेन्स ऑथिरिटी के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे।
होती है डीलर की जवाबदेही ,कस्टमर की भी जिम्मेदारी
डीलर्स द्वारा आन लाइन रजिस्ट्रेशन के बिना गाड़ी की डिलीवरी नही की जा सकती है ,वहांन बेचते वक्त डीलर को नम्बर प्लेट लगाकर वाहन की डिलीवरी करने का प्रावधान है। अगर डीलर्स द्वारा बिना नम्बर प्लेट के वाहन की डिलीवरी की जावेगी तो ,उसका ट्रेड लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है,।वाहन मालिक द्वारा बिना नम्बर के वाहन चलाते पाए जाने पर पुलिस/परिवहन विभाग द्वारा गाड़ी जप्त भी की जा सकती है।।
बिना नम्बर प्लेट के वाहन न चलावे
आम नागरिक बिना नम्बर प्लेट के वहांन बिल्कुल भी नही चलाना चाहिए, बिना नम्बर प्लेट के वाहन किसी अपराध से संबंधित हो सकते है ,जैसे चोर अक्सर चोरी करने के बाद नम्बर प्लेट हटा देते है ,बड़ी आपराधिक घटना करने के बाद भी नम्बर प्लेट बदल दिए जाते है ।
एक्सीडेंट होने की स्थिति में बिना नम्बरप्लेट के वाहनों पकड़ा जाना मुश्किल होता है ।
बिना नम्बर प्लेट की डिलीवरी के वाहनों को बिना टेक्स के डिलीवरी की जाती है जिससे शासन की राजश्व की हानि होती है।
अतः बिना वाहन प्लेट के वाहन की डिलीवरी नही लेना चाहिए ।बिना नम्बर प्लेट के वाहन बिल्कुल भी न चलावें।
कानूनी प्रावधानों के अनुसार आप बिना नम्बर प्लेट के वाहन नही चला सकते।।
सावधान रहें ,सुरक्षित रहें।
Author: CG FIRST NEWS
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