रिपोर्टर -फिलिप चाको
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने डौण्डीलोहारा के जनपद पंचायत के मुख्य कायर्पालन अधिकारी श्री दीपक ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर 2021 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निदेर्श दिए हैं। कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायत भेड़ी के सरपंच द्वारा पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत में सचिव के स्थानांतरण करने की मांग की गई थीए जिसे आपके द्वारा बिना परीक्षण किए अनुचित भाषाशैली के साथ इस कायार्लय को प्रेषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा पंचायतकमिर्यों की सेवा.शतोर्ं हेतु जारी मागर्दशिर्का के कण्डिका.8 पर स्थानांतरण के संबंध में जारी निदेर्श के विपरीत आपके द्वारा ग्राम पंचायत भेड़ी के ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती हेमलता मानिकपुरी को जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा में संलग्न किया गया है। इसी प्रकार कायार्लय जिला पंचायत बालोद के पत्र द्वारा मुख्य कायर्पालन अधिकारी जनपद पंचायत बालोद को ग्राम पंचायत सचिवों के अवकाश एवं सेवा.निवृत्त के परिप्रेक्ष्य में जारी निदेर्श का अनुचित उपयोग कर आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ;आचरणद्ध नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। अतएव उपरोक्त के संबंध में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण 13 अक्टूबर 2021 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। समयावधि में अथवा अनुपस्थिति की दशा में अनुशासनात्मक कायर्वाही की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
Author: CG FIRST NEWS
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