प्राइवेसी उल्लंघन के लिए फेसबुक और नेटफ्लिक्स पर लगा जुर्माना, कंपनियों को देने होंगे इतने रुपए

सांकेतिक तस्वीर

पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन (Personal Information Protection) पर दक्षिण कोरिया की एक मॉनिटरिंग एजेंसी ने बुधवार को प्रमुख विदेशी प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर्स (Overseas Platform Service Providers) पर प्राइवेसी के उल्लंघन पर लगभग 6.7 बिलियन वॉन (5.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया. पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन कमीशन (Personal Information Protection Commission) ने फेसबुक (Facebook), नेटफ्लिक्स और गूगल पर जुर्माना लगाया और जांच के बाद समस्याओं को ठीक करने का आदेश दिया है.

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक पर 6.46 बिलियन वॉन (लगभग 41 करोड़ रुपए)  का सबसे भारी जुर्माना लगाया गया है. कमीशन ने कहा कि यूएस-बेस्ड सोशल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने अप्रैल 2018 और सितंबर 2019 के बीच बिना परमीशन के 2,00,000 लोकल यूजर्स के फेस रिकग्नीशन के टेम्प्लेट बनाए और स्टोर किए. फेसबुक पर फाइन कमेटी की ओर से ये दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना है.

फेसबुक के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग

नवंबर 2020 में, कमेटी ने फेसबुक को 6.7 बिलियन वॉन की पेमेंट करने का आदेश दिया और यूजर्स की परमीशन के बिना दूसरे ऑपरेटर्स को पर्सनल डिटेल देने के लिए आपराधिक जांच की मांग की. फेसबुक पर लोगों के रेजीडेंशियल रजिस्ट्रेशन नंबर को गैरकानूनी तरीके से कलेक्ट करने और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में बदलावों को नोटिफाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है.

नेटफ्लिक्स को देना पड़ेगा इतना जुर्माना 

नेटफ्लिक्स (Netflix) को उनकी सर्विस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी होने से पहले ही उनकी परमीशन के बिना पांच मिलियन लोगों की पर्सनल डिटेल कलेक्ट करने के लिए जुर्माना में 220 मिलियन वॉन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. कंटेंट स्ट्रीमिंग दिग्गज को देश के बाहर पर्सनल डेटा ट्रांसफर (Personal Data Transfer) की डिटेल का खुलासा नहीं करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है.

गूगल को दिया गया सुधार करने का आदेश 

गूगल (Google) पर जुर्माना नहीं लगाया गया था लेकिन कमीशन द्वारा अपनी पर्सनल डिटेल से निपटने के उपायों में सुधार करने की सिफारिश की गई थी. कंपनी ने बताया कि पर्सनल डिटेल कलेक्ट करने पर गूगल का कानूनी नोटिस अनक्लियर है.

(इनपुट- IANS)

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Author: CG FIRST NEWS

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