बेजुबान मवेशियों को कत्लखाने ले जाते तीन आरोपी पकड़ाए

जिला ब्यूरो :-फिलिप चाको


थाना अंबागढ़ चौकी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
दिनांक 14.09.2022
✒️ बेजुबान मवेशियों को कत्लखाने ले जाते तीन आरोपी पकड़ाए
✒️ डीआई पिकअप वाहन में ठूंस ठूंस कर भरकर क्रूरतापूर्वक बिना चारा पानी के ले जा रहे थे महाराष्ट्र की ओर
✒️ आरोपियों के कब्जे से 8 नग छोटे बड़े विभिन्न उम्र हूलियों के मवेशी एवं घटना में प्रयुक्त डी आई पिकअप क्रमांक सीजी 07 सीए 6149 किया गया जप्त
✒️ जप्त मवेशी और वाहन की कीमत लगभग ₹315500
✒️ गोरखधंधे पर अंबागढ़ चौकी पुलिस की एक और कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी श्री वाई0 अक्षय कुमार (IPS) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर श्री पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ़ चौकी श्री अर्जुन कुमार कुर्रे के दिशा निर्देशन में जिले एवं थाना क्षेत्र में अवैध पशु तस्करी करने वालों के विरुद्ध नकेल कसने मुहिम चलाया जा रहा है इसी कड़ी में दिनांक 13.09.2022 को थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं थाना स्टाफ के द्वारा अवैध पशु तस्करी करते 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया|
घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 13.09.2022 को मुखबिर से सूचना मिला कि एक सफेद रंग का डी आई पिक अप क्रमांक सीजी 07 सीए 6149 में कुछ लोग मवेशी भरकर कत्लखाने महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा नाकाबंदी हेतु टीम रवाना किया गया| नाकाबंदी के दौरान राजीव गांधी चौक अंबागढ़ चौकी में डीआई पिकअप क्रमांक सीजी 07 सीए 6149 को रोक कर चेक किया गया, जिसमें 8 नग छोटे बड़े विभिन्न उम्र एवं हुलिए के कृषि कार्य योग्य पशुओं को ठूंस ठूंस कर पिकअप के डाला में बिना चारा पानी के क्रूरता पूर्वक भरा गया था| मौके पर मिले तीन व्यक्ति क्रमशः (01). सुरेश तारम पिता मुरली तारम उम्र 40 साल निवासी बिटाल, (02). उमाशंकर तारम पिता मनसाय तारम उम्र 28 साल निवासी बिटाल, (03). इंद्र प्रकाश चौधरी पिता आत्मा राम चौधरी उम्र 35 साल निवासी बिटाल थाना अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ने उक्त पशुओं को कत्लखाना महाराष्ट्र की ओर ले जाना बताए| आरोपीगणों के कब्जे से 8 नग मवेशियों तथा परिवहन करने में प्रयुक्त वाहन को जप्त कर आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, 11डी ई एफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया|
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, प्रधान आरक्षक 350 जनक लाल उमरिया आरक्षक, आरक्षक 454 सुशील राऊत, 1525 अर्जून वर्मा, आरक्षक 1678 सुनील सिंह एवं आरक्षक 1674 विजय कुर्रे का उल्लेखनीय योगदान रहा|

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Author: philip chacko

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