कोरोना के नए वेरिएंट (Corona New Variant) को लेकर महाराष्ट्र में काफी चिंता बढ़ गई है. केंद्र सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में संशोधन किया है. राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए उद्धव सरकार ने पुराने दिशा निर्देशों में बदलाव कर दिया है. डोमेस्टिक हवाई (Maharashtra Domestic Flights) यात्रा के लिए भी यात्रियों को पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है. सभी यात्रियों को बोर्डिंग से 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी. वहीं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ ले जाना जरूरी होगा.
यो भी यात्री हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट (Maharashtra Airport) पर इन दोनों नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं होगी. उद्धव सरकार ने यह सख्त कदम केंद्र सरकार की चिट्ठी मिलने के बाद उठाया है. बता दें कि विदेशों से आए 9 लोग कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) मिलने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है. एक बार फिर से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है. तीसरी लहर के संभावित खतरे की वजह से सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन किया है.
बता दें कि गाइडलाइन में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार आने-सामने आ गई थी. केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार से कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार आदेश जारी करें. कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट पर चिंता की वजह से राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के क्वारंटीन पर संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किया था. नए नियम के मुताबिक विदेशों से आने वाले यात्रियों को सात दिन तक क्वारंटीन रहना जरूरी होगा.
डोमिस्टिक उड़ानों को लेकर सख्ती
अब डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार सख्ती बत रही है. यही वजह है कि एयरपोर्ट पर आने जाने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोरोना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. वहीं उनके पास वैक्सीनेशन की दोनों खुराकों का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. एयरपोर्ट पर यात्रियों को दोनों सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, तभी उन्हें यात्रा की अनुमति होगी.
Author: CG FIRST NEWS
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