मध्यप्रदेश के भिंड से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली. पहले पति से हर महीने भरण-पोषण भी लेती रही और दूसरे पति के साथ रहने लगी. दूसरी शादी की बात जब पहले पति को पता चली तो वह थाने पहुंच गया. पुलिस ने महिला और उसके दूसरे पति को भी बुला लिया. थाने में डीएसपी पूनम थापा से पहले पति ने कहा- मेरी पत्नी वापस करा दो. बिना तलाक लिए उसने दूसरी शादी कर ली, जबकि वो हर महीने मुझे से भरण-पोषण का खर्च लेती रही है. इस पर महिला ने कहा कि पहला पति मुझे पसंद नहीं है.
दरअसल, जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कौहार के रहने वाले रामदास जाटव की शादी 4 मार्च 2017 में भिंड निवासी राखी से हुई थी. शादी के बाद महिला करीब एक साल ससुराल में रही. धर्मेंद्र दिल्ली में जॉब करता है. कुछ दिनों तक वो अपने पति के साथ दिल्ली रही. इसके बाद वो मायके आकर रहने लगी और फिर दोबारा वापस ससुराल नहीं गई. मायके में रहकर ही महिला ने भरण पोषण का केस भी लगाया
पहली शादी का दूसरे पति का नहीं था पता
राखी के दूसरे पति राय सिंह ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राखी की पहले भी शादी हो चुकी है. महिला डीएसपी थापा का कहना है कि दोनों पक्षों को सुना गया है. महिला ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है. इस मामले में कानून प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी.
तलाक के बिना दूसरी शादी करना है गैर-कानूनी
ग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपक पांडेय के मुताबिक, हिंदू विवाह अधिनियम 13ए के तहत दूसरी शादी से करने से पहले तलाक लिया जाना जरूरी है. यदि बिना तलाक लिए शादी की है तो वो अमान्य रहेगी.और अगर पत्नी या पति छुपकर दूसरी शादी करता है तो आईपीसी की धारा 494 और 420 का मुकदमा दर्ज होता है. यदि इस दौरान भरण पोषण महिला लेती रहती तो न्यायालय के आदेश पर दी गई राशि की रिकवरी भी कराई जा सकती है.
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Author: CG FIRST NEWS
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