सीजी फर्स्ट न्यूज जिला ब्यूरो चीफ मुरगन मनि
राजनांदगांव ज़िला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 में लागू किया गया है। किसी भी प्रकार के धार्मिक , सांस्कृतिक या अन्य आयोजन करने से पहले नियमानुसार आयोजक समिति कोविड नियमो का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है आज कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
मॉल, होलसेल दुकान, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट अपने एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।
डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वालों यात्रियों को 72 घंटे पूर्व का Rtpcr टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।जिला स्तर पर नागरिको की सहायता के कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है
Author: CG FIRST NEWS
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