खिलेश साहू/धमतरी : पुलिस थाना मगरलोड द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना मगरलोड में धारा 409,420,467,468 भादवि० के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध दिनांक 01.08.24 को प्रार्थी परमेश्वर कुमार साहू पिता बोहरिक राम साहू उम्र 35 साल निवासी कार्यालय उप संभागीय निरीक्षक डाकघर धमतरी संभाग धमतरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि केवल राम ध्रुव भूतपूर्व ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल बिरझुली (मगरलोड) के द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान हितग्राही कुंती बाई, 2. ऐशवर्य कुमार, 3. यशोदा, 4. चंदा बाई, 5. कला बाई, 06.शांति बाई के नाम पर फर्जी पासबुक जारी कर एंव हितग्राही 01. येजस्वी कुमार ध्रुव, 02. रेखा बाई, 03.संतोषी बाई, एवं राम बाई के पास बुक मे लेन देन मे गडबडी कर छल के प्रयोजन से कूटरचित पासबुक तैयार कर कुल रकम 729800/- रूपये का गबन कर भारतीय डाक विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाने कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना दौरान प्रार्थी एवं हितग्राहियो का कथन एवं आरोपी के नियुक्ति संबंधी आदेश, जांच प्रतिवेदन, जांच हेतु अधिकृत करने के संबंध मे पत्र, हितग्राहियो के फर्जी एवं लेनदेन मे गड़बड़ पासबुक, डाकघर बिरझुली के लेखा रजिस्टर, एसबी जनरल, टीडी जनरल एवं अन्य रजिस्टरो को जप्त किया गया।
पूछताछ पर आरोपी केवल राम ध्रुव द्वारा डाकघर बिरझुली मे बंद पडे पुराने पासबुक के सामने के पृष्ठो को फाडकर नष्ट कर पीडित हितग्राहियो को फर्जी पासबुक जारी कर हितग्राहियो के द्वारा जमा किये गये रकम को गबन करना जुर्म स्वीकार करने से आरोपी केवल राम ध्रुव के विरुद्ध थाना मगरलोड में धारा 409,420,467,468 भादवि० के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल भेजा गया है।
आरोपी: – केवल राम ध्रुव पिता झाडूराम ध्रुव उम्र 34 साल निवासी पेण्ड्रा थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ०ग०)
संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी मगरलोड निरीक्षक राजेश जगत,सउनि.धनीराम नेताम,आरक्षक गजानंद साहू, विमल पटेल, गोविंदा घृतलहरे, सुकलाल मरकाम, कुणाल साहू, किशन सोनकर,ललित रघुवंशी, नवीन टंडन,भेष सिन्हा द्वारा किया गया।
Author: CG FIRST NEWS
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