उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को तीन दिन की पुलिस रिमांड (Police Remand) में भेज दिया है. हालांकि SIT ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने पुलिस को रिमांड देने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं.
यूपी पुलिस के विशेष जांच दल ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. आशीष से पूछताछ के लिए यूपी पुलिस ने कोर्ट में कस्टडी बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर आज सुनावाई हुई.
मिश्रा के वकील ने पूछा क्यों चाहिए SIT को कस्टडी?
सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील ने कोर्ट में पुलिस से कहा, अगर आपके पास सवालों की और फेहरिस्त है तो दिखाइए, आशीष जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवा चुके हैं. फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया. मिश्रा के वकील अवधेश ने कहा कि SIT बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए वो आशीष को कहां ले जाना चाहती है?
कोर्ट ने रिमांड अवधि में लगाई कुछ शर्तें
मामले में मिश्रा का बचाव करते हुए वकील ने कहा कि आपने हमें 40 सवालों की प्रश्नावली दी थी लेकिन आपने हजारों सवाल किए अब पूछने के लिए क्या बाकी रह गया है? वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान SIT ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी. हालांकि कोर्ट ने पुलिस को तीन दिन की रिमांड दी है. कोर्ट ने रिमांड अवधि में कुछ शर्तें भी लगाई हैं. पहली शर्त यह है कि आशीष मिश्रा का मेडिकल कराया जाएगा. पूछताछ के दौरान उसे प्रतिड़ित नहीं किया जाएगा और इस दौरान उसके वकील मौजूद रहेंगे.
इससे पहले आशीष मिश्रा की शनिवार देर रात मेडिकल जांच कराई गई थी और आधी रात के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जिला जेल भेज दिया था.
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Author: CG FIRST NEWS
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