बालोद : समस्त खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत विक्रय किए जा रहे डिब्बा बंद, पैक्ड खाद्य सामग्री पर लेबल नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जिला खाद्य अधिकारी तुलसी ठाकुर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विक्रय किए जा रहे डिब्बा बंद, पैक्ड खाद्य सामग्री के लेबल पर खाद्य सामग्री का नाम, संघटक पदार्थ, न्यूट्रिशन वैल्यू, ग्रीन, रेड लोगो, मात्रा, कीमत, बैच नंबर, निर्माण तिथि, अवसान तिथि, निर्माता, वितरक का पूर्ण पता, एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति, पंजीयन एवं अन्य आवश्यक जानकारी अंकित होना चाहिए।
जिससे उपभोक्ता उन्हें पढकर खाद्य सामग्री क्रय कर पोषक एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री का उपभोग कर सके। उन्होंने बताया कि उक्त जानकारी अंकित किए बिना पैक्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत स्वतः मिथ्याछाप प्रतीत होता है। जिसके अंतर्गत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता पर तीन लाख रुपये तक अर्थदण्ड का प्रावधान है।
सी जी फर्स्ट न्युज ने इस विषय पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया गया था नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़े…
देर से ही सही पर अब जागा प्रशासन खाद्य सामग्रियों पर भी किए जाने वाले लेबलिंग को लेकर हुआ सख्त ,सी जी फर्स्ट न्यूज ने 6 अप्रेल को इस विषय की गम्भीरता को लेकर खबर प्रकाशित किया था! इस मीटिंग के माध्यम से जानकारी दी कि समस्त खाद्य कारोबारकर्ता को संपूर्ण जानकारी युक्त पैक्ड खाद्य सामग्री का ही निर्माण एवं विक्रय करना चाहिए। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से भी यह अपेक्षित है कि वे पैक्ड खाद्य सामग्री क्रय करने के दौरान लेबल पर अंकित जानकारी पढ़कर ही क्रय करें जिससे उन्हे पोषक एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके

Author: CG FIRST NEWS
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