बिलासपुर। Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबे समय तक वीडियो कांफ्रेसिंग के बजाय नियमित सुनवाई शुरू होगी। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार छह सितंबर से नियमित सुनवाई की जाएगी। इस दौरान हाई कोर्ट परिसर में कोरोना नियमों का पालन करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट में अप्रैल से हाई कोर्ट में नियमित कामकाज बंद कर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रकरणों की सुनवाई की व्यवस्था की गई थी।
इस दौरान महाधिवक्ता कार्यालय के साथ ही हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी हाई कोर्ट में 50 फीसद उपस्थिति अनिवार्य थी। साथ ही उन्हें जरूरत के हिसाब से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। कोरोना महामारी के इस दौर में करीब पांच माह तक हाई कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही थी। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नियमित सुनवाई की व्यवस्था शुरू की है।
इसे देखते हुए हाई कोर्ट के वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ ही केंद्र व राज्य शासन द्वारा कार्यालयों को शुरू करने का हवाला देते हुए कोरोना नियमों का पालन करते हुए हाई कोर्ट में नियमित रूप से कामकाज शुरू करने की मांग की थी। उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी ने नियमित सुनवाई के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस आदेश के तहत हाई कोर्ट में छह सितंबर से प्रकरणों की नियमित सुनवाई होगी।
पहली लहर में 11 व दूसरी लहर में पांच माह बंद
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कोरोना की पहली लहर से पहले देश व्यापी लाकडाउन के दौरान करीब 11 माह तक कोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई बंद रहा। हालाकि इस दौरान हाई कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह अतिआवश्यक प्रकरणों में ही नियमित सुनवाई की भी व्यवस्था थी। फिर स्थिति सामान्य होने पर हाई कोर्ट में नियमित रूप से कामकाज शुरू हुआ। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी।
Author: CG FIRST NEWS
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