आमाबेड़ा :- पुलिस थाना आमाबेड़ा में एक दिवसीय बैठक आयोजित कर क्षेत्र के समाज प्रमुखों को नये कानुन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। थाना प्रभारी टी.आई. जितेन्द्र कुमार साहु के द्वारा उपस्थित समाज प्रमुख और जन प्रतिनिधि को आई पी सी 1860 ,सी आर पी सी 1973 एवं एविडेंस एक्ट 1872 में किए गए संशोधन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय सजा संहिता के बारे में जानकारी दिया गया नया कानुन जुलाई 2024 के बाद कोई भी अपराध होने पर नये कानुन के अंतर्गत घटना या अपराध पंजीबद्ध होगा यह जानकारी उपस्थित क्षेत्र के समाज प्रमुखों एवं जनप्रतिनिधियों को बताए और अपिल किए की आप सभी नये कानुन का प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें। ताकि क्षेत्र के लोगों में नये कानुन के बारे मे और अधिक जागरूकता आ सके। साथ ही थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार साहु ने बाल अपराध,ठोनही प्रताड़ना, समलैंगिक अपराध,साईबर क्राईम कानुन धारा एवं सजा के बारे में भी क्षेत्र प्रमुखों को जानकारी दिए और इन अपराधों को कैसे रोका जा सकता है
इस पर भी चर्चा करते सुझाव एवं उपाय बताए। इस अवसर पर लोकेश बघेल सरपंच आमाबेड़ा,रमेश मण्डावी सरपंच अर्रा,लखन ठाकुर, देवेन्द्र पटेल,दया राम जैन,जोहर प्रधान, रामेश्वर मण्डावी, किशोर मरकाम, अशोक सलाम,भंजन यादव अनिल जैन, मुकेश जैन मनाउ राम गोटा बिरजू नरेटि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भवन लाल जैन के अलावा अन्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं समाज प्रमुख बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पुलिस थाना आमाबेड़ा के ओर से जितेन्द्र कुमार साहु थाना प्रभारी आमाबेड़ा, राजेश्वर ध्रुव ए एस आई, ईश्वर मण्डावी प्रधान आरक्षक, कैलाश मण्डावी प्रधान आरक्षक एवं पुलिस थाना आमाबेड़ा के सभी अधिकारी कर्मचारी और प्रेस एवं मीडिया के लोग भी उपस्थिति रहे।
Author: CG FIRST NEWS
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