गौरेला-पेंड्रा-मरवाही :- जिले में बाप-बेटे के पवित्र रिश्ते पर कलंक तब लग गया जब एक बेटे ने अपने ही बाप की हत्या कर दी थी। 2 साल बाद कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला नजीर साबित होगा। दरअसल मरवाही थाना इलाके में 2 साल पहले हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी कृपाल सिंह वाकरे को आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।
पूरी घटना अगस्त 2022 को सोन नदी के पास ग्राम बहुटाडोल मरवाही की है जहाँ आरोपी ने अपने पिता मृतक हरदींन वाकरे को टंगिया से गले और पैरों पर बुरी तरह से मार मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। आरोपी कृपाल सिंह मृतक हरदीन की पहली पत्नी का बेटा है मृतक हरदीन जो एनीकट के पास बने मन्दिर में पिछले दो तीन वर्षों से पूजा पाठ किया करता था और पास की झोपड़ी में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था।
बाप ने की थी दूसरी शादी
आरोपी कृपाल सिंह-मृतक हरदीन की पहली पत्नी का बेटा है। बाप बेटे के बीच मे आये दिन लगातार किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था। बाप की दूसरी शादी कर लेने के बाद से ही आरोपी बेटे के साथ तनाव बना रहता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था तो आसपास के गांव वालों ने झगड़े को शांत करा दिया था। लेकिन आरोपी बेटे के सर पर खून सवार हो चुका और घटना वाले दिन को दोपहर में मौका पाकर टंगिया से अपने मृतक बाप को दौड़ाकर मार रहा था। इसी दौरान टंगिया से पहले पैर पर मारा और मृतक के जमीन पर गिरते ही उसके गर्दन पर टंगिया से ताबड़तोड़ वार कर मौके पर ही मार डाला था।
हत्या के इस मामले में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी कृपाल सिंह वाकरे को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अर्थदंड की अदायगी में चूक करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने किया।
Author: CG FIRST NEWS
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