संवाददाता – खिलेश साहू
रायपुर :- प्रार्थी शिवम ठाकुर पिता सुधीर ठाकुर के द्वारा थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया गया की वह गौ सेवा समीति से जुड़ा हुआ है। दिनांक 13.02.2024 एवं 14.02.2024 के दरम्यानी रात्रि में ट्रक क्रमांक-ज्ै 12 न्म् 1338 में 83 कृषक पशुओं को क्रुरता पूर्वक भरकर कत्लखाना ले जाया जा रहा की उसे सूचना प्राप्त हुई। उक्त संबंध में पुलिस को सूचना देने व वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु वह अपने सहयोगियोें के साथ ट्रक वाहन को पता करने हेतु पहुंचे। जो आरोपियों द्वारा खारून नदी पुल के पास वाहन रोककर चालक एवं सहायक वाहन को छोडकर भाग गये। उक्त घटना की सचूना आमानाका थाने दिये जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मवेशी से भरे ट्रक का बारिकी से निरीक्षण करने के साथ-साथ ट्रक के वाहन नंबर को चेक करने पर ट्रक में कुल 83 मवेशी भरे गये थे जिसमें से 11 पशु मृत हो गये थे। वाहन का नंबर प्लेट को पलट कर देखने पर सामने की ओर ज्ै 12 न्म् 1338 तथा पीछे नंबर ज्ञ। 07 ठ 6331 भी लिखा हुआ था। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 83/2024 धारा 283, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. एवं पशु परिवाहन नियम की धारा 47 (ए), 54(1), 54(2), 54(3) तथा पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के धारा 11 तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 कि धारा 4, 6, 7, 9, 10, 11 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जय प्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पीताम्बर सिंह पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चैक मयंक गुर्जर (भापुसे), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आमानाका को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा गाड़ी के मुव्हमेंट ट्रेस करने हेतु कुम्हारी, तरपोंगी, मंदिर हसौद, पटेवा एवं जगतरा टोल से वाहन के फास्टैग डिटेल एवं सी.सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त किया गया। घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपियों द्वारा उक्त की घटना को अंजाम देने हेतु जिस ट्रक वाहन का उपयोग किया गया था उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से भी वाहन मालिक के संबंध मे जानकारी एकत्र किया गया।
आरोपियों के पता तलाश के क्रम में द्वारा कृषक पशुओं के मालिकों की जानकारी एकत्र कर पशु मालिकों से पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई की थाना आरंग क्षेत्र के कुछ पशु मालिकों द्वारा पशुओं को मंदिर हसौद ग्राम कुकरा निवासी खेमचंद साहू को बिक्री किया गया है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा खेमचंद साहू की पतासाजी कर पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा धमतरी सिहावा ग्राम पाईभाठ निवासी ओंकार कुर्रे को 24 पशु बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों को धमतरी सिहावा रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा धमतरी सिहावा पहुंचकर ओंकर कुर्रे की पतासाजी कर पकड़ा गया।
प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ओंकर कुर्रे से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह स्थानिय स्तर पर पशुओ को खरीद कर महासमुंद के भटूंण्डा बाजार जिला-नूआपाड़ा उड़ीसा में हैदाराबाद निवासी ईब्राहिम कुरैशी एवं उसके साथियों को बेचना बताया। जिस पर तकनिकी विश्लेषण के माध्यम से ईब्राहिम को लोकेट करने के प्रयास किये जा रहे थे इसी दौरान टीम के सदस्यों को ईब्राहिम को उड़ीसा के नवरंगपुर में लोकेट किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम गठन कर टीम के सदस्यों को नवरंगपुर उड़ीसा हेतु रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा नवरंगपुर उड़ीसा पहुंच कर ईब्राहिम कुरैशी की पतासाजी करते हुए ईब्राहिम कुरैशी एवं उसके अन्य साथी शाहनवाज को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अन्य आरोपियों सानू कुरैशी एवं आमीर रजा को भी पकड़ा गया।
कड़ाई से पूछताछ करने पर ईब्राहिम कुरैशी के द्वारा खमेचंद साहू, ओंकर कुर्रे, शहबाज, सानू कुरैशी एवं आमीर रजा के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन एवं पायलेटिंग में प्रयुक्त चारपहिया क्रेटा वाहन सी जी/04/एम पी/6846 को जप्त करने के साथ-साथ ट्रक में सवार 83 पशुओं में से 72 जिवित पाई गई जिन्हें सुरक्षार्थ जरवाय, कबीरनगर स्थित गौशाला में रखा गया है एवं 11 मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराया जाकर दफनाया गया है।
गिरफ्तार आरोपी-
- सानू कुरैशी पिता सलीम निवासी रायपुर।
- आमीर रजा पिता शेख अमीन निवासी रायपुर।*
- ईब्राहिम कुरैशी पिता मुख्तार निवासी हैदाराबाद।
- शाहनवाज पिता शफीक खान निवासी उत्तर प्रदेश।
- ओंकार कुर्रे पिता राम स्वरूप कुर्रे निवासी सिहावा धमतरी।
- खेमचंद कुर्रे पिता खिलाव निवासी मंदिर हसौद रायपुर।
Author: CG FIRST NEWS
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