Chhattisgarh News: शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी , रेस्टॉरेंट और ढाबों में भी मिलेगी शराब, लाइसेंस का रास्ता साफ़…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेस्टॉरेंट और ढाबों को अब बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 10 कमरों की अनिवार्यता का पालन नहीं करना पड़ेगा। आबकारी विभाग ने हाल ही में इस नियम में बदलाव करते हुए नई नीति को मंजूरी दी है, जिससे रेस्टॉरेंट और ढाबों के लिए बार लाइसेंस का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम मुख्य रूप से मदिरा प्रेमियों और रेस्टॉरेंट व्यवसायियों को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आबकारी विभाग ने की नई नीति की घोषणा

आबकारी विभाग के नए नियमों के अनुसार, 3-स्टार और 4-स्टार रेस्टॉरेंट के साथ-साथ ढाबों को भी बार लाइसेंस दिया जा सकेगा। अब तक, केवल वे होटल और रेस्टॉरेंट बार लाइसेंस के योग्य होते थे जिनमें कम से कम 10 कमरे होते थे। इस अनिवार्यता को हटाते हुए विभाग ने इस नई नीति को मंजूरी दी है।

लाइसेंस शुल्क आबादी के आधार पर तय

सरकार ने लाइसेंस शुल्क को क्षेत्र की आबादी के अनुसार निर्धारित किया है:

– 1 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: लाइसेंस शुल्क 18 लाख रुपये रखा गया है।
– 3 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: लाइसेंस शुल्क 24 लाख रुपये होगा।
– 3 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में: यहां लाइसेंस शुल्क 31 लाख रुपये होगा।

राजस्व में बड़े इजाफे की उम्मीद नहीं

इस फैसले से आबकारी विभाग के राजस्व में कोई बड़ा इजाफा होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में विभाग का कुल राजस्व 11 हजार करोड़ रुपये है। हालांकि, विभाग को उम्मीद है कि बड़े रेस्टॉरेंट और ढाबों में शराब परोसने की अनुमति देने से लोगों को बेहतर सेवा मिल सकेगी और वे अधिक आकर्षित होंगे।

शराबबंदी को लेकर बहस जारी

छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच लंबे समय से बहस चल रही है। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके बावजूद, सरकार ने मदिरा प्रेमियों और रेस्टॉरेंट व्यवसायियों को सुविधा देने के उद्देश्य से खुले मन से यह निर्णय लिया है।

व्यवसायियों को मिलेगा अपने व्यवसाय के विस्तार का अवसर

10 कमरों की अनिवार्यता हटाने से रेस्टॉरेंट और ढाबों के मालिकों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। इसके चलते वे आसानी से बार लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे और अपने ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय राज्य में रेस्टॉरेंट और होटल उद्योग के लिए एक नई दिशा की शुरुआत है, जो कि स्थानीय और बाहरी पर्यटकों के लिए सुविधा और मनोरंजन के नए आयाम खोल सकता है।

CG FIRST NEWS
Author: CG FIRST NEWS

CG FIRST NEWS

Leave a Comment

READ MORE

विज्ञापन
Voting Poll
9
Default choosing

Did you like our plugin?

error: Content is protected !!