सिरफिरे आशिक को उम्रकैद: नाबालिग की हत्या के मामले में कोर्ट का सख्त फैसला

बालोद :- जिला न्यायालय ने दो साल पुराने नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी रवि मिनपाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 1 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा दी है। यह फैसला न्यायाधीश ने उस घटना के संबंध में सुनाया, जिसमें आरोपी ने एकतरफा प्रेम के चलते 17 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी थी।

घटना का विवरण:
यह दर्दनाक घटना 7 जून 2022 को घटित हुई थी, जब मृतका के पिता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे उनकी बेटी, जो करहीभदर में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, रास्ते में रवि मिनपाल नामक युवक ने चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी एकतरफा प्रेम में पागल था और उसने बच्ची के गले पर चाकू से वार किया और कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर उसे मौके पर ही मार डाला।

आरोपी की गिरफ्तारी:
हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया और नारागांव जंगल की ओर भाग गया। वहां उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बाद में वह खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और घटना का पंचनामा तैयार किया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने एकतरफा प्रेम के कारण इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था।

कोर्ट का फैसला:
मामले की सुनवाई के बाद, जिला न्यायालय ने रवि मिनपाल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के जघन्य अपराध समाज में अस्वीकार्य हैं और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

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Author: CG FIRST NEWS

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