Post Office की इस स्कीम में रोजाना निवेश करें 100 रुपया, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 10 लाख

अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो रोजाना आधार पर Post Office Public Provident Fund में 100 रुपया जमा करें, मैच्योरिटी पर करीब 10 लाख रुपए मिलेंगे.

इस स्कीम की मैच्योरिटी 15 सालों की होती है.

Post Office Saving Schemes: आज पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अगर आप रोजाना आधार पर 100 रुपए जमा करेंगे तो मैच्योरिटी पर करीब 10 लाख रुपए मिलेंगे. इस स्कीम के लिए वर्तमान में सालाना इंट्रेस्ट रेट 7.1 फीसदी है. इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए जमा करना होगा जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा की जा सकती है.

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का नाम है Public Provident Fund. पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर तीन स्तरों पर टैक्स में राहत मिलती है. जब आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. इंट्रेस्ट इनकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है उसपर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. इसके अलावा जिस वित्त वर्ष में PPF में निवेश करते हैं उसके तीसरे वित्त वर्ष से छठे वित्त वर्ष के बीच लोन की भी सुविधा मिलती है.

15 सालों की होती है मैच्योरिटी

Post Office Public Provident Fund की मैच्योरिटी 15 सालों की होती है. अगर उसके बाद भी इसे जारी रखना चाहते हैं तो 5-5 साल के ब्लॉक में इसे बढ़ाया जा सकता है. कोई सिंगल एडल्ट जो इंडियन रेसिडेंट हो वह इस स्कीम में निवेश कर सकता है. माइनर के नाम पर गार्जियन पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है.

मैच्योरिटी पर मिलेंगे करीब 10 लाख

वर्तमान में PPF पर इंट्रेस्ट रेट 7.1 फीसदी है. हर तीन महीने पर वित्त मंत्रालय इंट्रेस्ट रेट को लेकर फैसला लेता है. वर्तमान इंट्रेस्ट रेट के आधार पर अगर कोई रोजाना आधार पर 100 रुपए निवेश करता है तो 15 सालों की मैच्योरिटी के बाद उसे 989931 रुपए मिलेंगे. रोजाना 100 रुपया जमा करने पर एक साल में 36500 रुपए जमा होंगे. इस तरह 15 सालों में कुल जमा राशि 547500 रुपए होगी. इस दौरान इंट्रेस्ट इनकम 442431 रुपए होगी. इस तरह मैच्योरिटी पर टोटल रकम 989931 रुपए होगी जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगी. 15 सालों के दौरान वह हर साल 36500 रुपए पर टैक्स डिडक्शन का भी लाभ ले पाएगा.

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Author: CG FIRST NEWS

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