RBI ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए (Rabobank UA) पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए (Rabobank UA) पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. आरबीआई (RBI) ने एक वक्तव्य में बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘आरक्षित निधियों के हस्तांतरण’ से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर पर्यवेक्षी मूल्यांकन सांविधिक जांच (आईएसई) जांच की थी. जिसमे कंपनी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया  RBI ने इस संबंध में बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

भारतीय रिजर्व बैंक

सुनवाई के बाद लगाया जुर्माना

वक्तव्य में कहा गया है कि नोटिस पर मिले बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में मिले जवाब और उसके बाद बैंक द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा की नियमों का उल्लंघन हुआ है और बेंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना वाजिब है.

इन पर भी भारी जुर्माना

एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि कोलकाता की विलेज फाइनेंसियल सविर्सिज पर अपने ग्राहक को जानों नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. केन्द्रीय बैंक ने यह भी बताया कि उसने अहमदनगर मर्चेट को-आपरेटिव बैंक पर 13 लाख, अहमदाबाद के महिला विकास को-अपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

इन दो बैंकों पर लगाया 53 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना

पिछले हफ्ते RBI ने नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक (Janalaxmi Co-operative Bank) पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं, गाजियाबाद के नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंकपर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेग्युलेटरी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक (Janalaxmi Co-operative Bank) पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक द्वारा ‘प्राइमरी (अर्बन) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के साथ जमाराशि के प्लेसमेंट’ और ‘क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनीज (CICs) की सदस्यता’ पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.

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Author: CG FIRST NEWS

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