झाँसा देकर आरोपी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Charama News : चारामा पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और उसके साथ हुए अपराध के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना 17 नवंबर की है, जब पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर अपनी नाबालिग पुत्री के गायब होने की सूचना दी।

घटना की शुरुआत
चारामा थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी ने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। उन्हें संदेह हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया होगा।

मामला चूंकि नाबालिग से संबंधित था, इसलिए इसे गंभीरता से लिया गया। थाना प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी ने नेतृत्व करते हुए एक टीम गठित की और नाबालिग बालिका की खोजबीन शुरू की। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पता चला कि बालिका ग्राम लटियारा बेलर, थाना सिहावा, जिला धमतरी में मौजूद है।

बालिका की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्राम लटियारा बेलर पहुंचकर नाबालिग को आरोपी महेश मरकाम (19) के घर से बरामद किया। आरोपी महेश मरकाम, पिता शीतलराम मरकाम, निवासी लटियारा बेलर को गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
बालिका से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वर्ष 2023 में जब वह नरहरपुर में अपने मौसी-मौसा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी मुलाकात महेश मरकाम से हुई थी। महेश ने उससे बातचीत बढ़ाई और शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।

17 नवंबर को महेश ने बालिका को फोन कर मिलने बुलाया। बालिका ने घर से निकलकर मुख्य मार्ग तक लिफ्ट ली और वहां महेश से मिली। महेश उसे अपने साथ लटियारा बेलर ले गया। बालिका ने यह भी बताया कि महेश ने यह जानते हुए कि वह नाबालिग है, फिर भी उसे शादी का झांसा देकर बहलाया। जब उसने मना किया, तब भी महेश ने दुष्कर्म किया।

आरोपी ने कबूला अपराध
महेश मरकाम को हिरासत में लेकर पुलिस ने गहन पूछताछ की। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह बालिका को अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया।

कानूनी कार्रवाई
बालिका के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर महेश मरकाम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 64(2)(ड), 65(1) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 शामिल हैं। इन धाराओं के तहत बाल यौन अपराध और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

आरोपी जेल भेजा गया
पूछताछ और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी महेश मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस की तत्परता सराहनीय
थाना प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी और उनकी टीम की त्वरित कार्रवाई से न केवल बालिका को सुरक्षित बरामद किया गया, बल्कि आरोपी को भी तुरंत गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मजबूती पर सवाल खड़े किए हैं।

CG FIRST NEWS
Author: CG FIRST NEWS

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