संवाददाता – दिनेश साहू
चारामा :- नगर पंचायत चारामा में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी नही देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा नियमों की खुलेआम धज्जियां उडाई जा रही है । जबकि सरकार के द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए आम जनता एवं सरकार के मध्य परस्पर भरोषा कायम रखने तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के ही उद्देश्य से सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है । लेकिन नियमों के विपरित नगर पंचायत चारामा में अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से लोगों को परेशान करने कुछ और ही नियम बना रखे हैं । जहां पर नगर पंचायत के कामकाजों को समझने और जानकारी प्राप्त करने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को निर्धारित 30 दिवस की समयावधि के बीत जाने के बाद भी मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है । सूचना के अधिकार में दिये आवेदन के अनुसार नगर पंचायत चारामा में अध्यक्ष निधि के तहत कराए गए समस्त निर्माण कार्यों एवं उसके भुगतान की सम्पूर्ण जानकारी एवं नगर पंचायत के निकाय मद से किये गए भुगतान की सम्पूर्ण जानकारी आवेदक के द्वारा मांगी गई है । आवेदन के विषयों को देखने पर लगता है कि उक्त मदों से किये गए कार्यों में कहीं-न-कहीं बड़ी गड़बड़ी की गई है । जानकारी देने पर मामले के उजागर होने की आशंका जताई जा रही है । इसलिए विभागीय अधिकारी जानकारी देने से बचते दिखाई दे रहे हैं । सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने की भी तैयारी की जा रही है ।
Author: CG FIRST NEWS
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