संवाददाता:- सुरेश कुमार गुनी
नगर पंचायत खरौद के परिषद का निर्वाचन व प्रथम सम्मेलन को आहूत हुए दो वर्ष पूर्ण हो चुका है एवं अध्यक्ष कांति कुमार केशरवानी को पदभार ग्रहण किए भी दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए जनहित के कार्य करने के बजाए व्यक्तिगत फायदे के लिए कार्य इन दो वर्षों में करते रहे हैं इनका व्यवहार पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण , भेदभावपूर्ण व असहयोगात्मक रहता है जिसके कारण वार्ड के निवासियों के आवश्यक कार्य नहीं हो पाते तथा पार्षदगण वार्डवासियों के कोपभाजन का शिकार होते हैं शासन द्वारा प्रतिवर्ष मिलने वाले अध्यक्ष निधि का अध्यक्ष द्वारा पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जाता है साथ ही पार्षद निधि द्वारा वार्ड के कार्य करवाने में पार्षदों पर अवैधानिक कमीशन खोरी हेतु दबाव बनाया जाता है अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अपने निजी कारखाने में नगर का जल प्रदाय कनेक्शन बिना अनुमति के एवं अवैध रूप से सीधा जोड़ कर लाभ लिया जा रहा है । इस कराण वार्ड में रहवासियों को पेयजल सुलभ रूप से नहीं मिल पाता है नगर के सरकारी भवनों जैसे कि एक करोड़ की लागत से बना नया हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी निजी कारखाने के मजदुरो का आवास बनाया गया था
अध्यक्ष द्वारा परिषद के निर्णय को दरकिनार किया जाता है । उनके द्वारा लाए गए प्रस्ताव परिषद में अपास्त होते रहे हैं । लेकिन इनके द्वारा हठधर्मिता कर परिषद के निर्णय का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है
। पार्षदों के वार्ड में होने वाले कार्य जैसे की मरम्मत , जल कष्ट निवारण , गरीबी रेखा के राशन कार्ड इत्यादि में उनके द्वारा अड़ंगा लगाया जाता है नगर पंचायत खरौद के अध्यक्ष कांति कुमार केशरवानी के उपरोक्त कृतियों से नगरवासी व पार्षदों में घोर नाराजगी व्याप्त है । उनको अध्यक्ष पद से अभिलंब हटाने पार्षदों ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (यथा संशोधित की धारा 43 ‘ क ‘ के तहत अध्यक्ष के विरोध अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
Author: CG FIRST NEWS
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